Attendance and Leave Rules
            
            
                
                    
                        - विश्वविद्यालय एवं उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी  स्थिति में 75% एवं
                            प्रायोगिक कक्षाओं में 100% से कम उपस्थिति होने पर विद्यार्थी को विश्वविद्यालय
                            परीक्षा से वंचित कर दिया जायेगा |
 
                        - अवकाश प्राचार्य से स्वीकृत कराकर ही उसका उपभोग करना चाहिए | विपरीत आचरण अनुशासनहीनता
                            समझा जायेगा |
 
                        - किसी भी विद्यार्थी के 10 दिन तक बिना पूर्व अवकाश स्वीकृत कराये अनुपस्थित रहने
                            पर महाविद्यालय से उसका नाम निरस्त कर दिया जायगा | प्राचार्य द्वारा अनुपस्थिति के
                            कारण के बारे में संतुष्ट होने के बाद ही पुनः प्रवेश की अनुमति दी जायेगी |